राष्ट्रपति Trump अमेरिकी कोर्ट पर तिलमिलाए

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है. अपने टैरिफ ब/म से पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले ट्रंप के ज्यादातर टैरिफों को अमेरिकी अदालत ने गैरकानूनी बताया है. हालांकि अब तक इस पर अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है. ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के किसी फैसले पर सवाल उठाया है. पहले भी ट्रंप के कई आदेशों को अदालत पलट चुकी है.

 डोनाल्ड ट्रंप ने पावर का गलत इस्तेमाल किया

 US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है. ट्रंप को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है कि वह दुनिया के हर देश पर मनचाहा टैरिफ लगाएं. राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रंप के फैसलों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई है. उनको इसके लिए अक्टूबर का वक्त दिया है.

कोर्ट ने  बताया गैरकानूनी  इनके साथ कई अन्य अदेश भी हैं,जिनको लेकर ट्रंप को झटका लगा है. वहीं टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को अदालत ने गैरकानूनी बताया है. हालांकि ट्रंप कोर्ट के इस फैसले को पक्षपात भरा बता रहे है

डोनाल्ड ट्रंप -तबाह कर देगा ये फैसला 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि, अगर इस फैसले को लागू होने दिया गया, तो यह सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्बाद कर देगा. इस मामले को लेकर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि ट्रंप ने कानून के मुताबिक ही काम किया और इस मामले में आखिरकार हमारी जीत होगी. यानी ट्रंप प्रशासन अब फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है.

अमेरिकी कानूनी जानकारों का मानना है कि इस फैसले से नुकसान से बचा जा सकता है, ट्रंप के लगाए गए टैरिफ का क्या असर होगा, ये फिलहाल साफ नहीं है. हालांकि कोर्ट ने अमेरिकी व्यापार के हित में ये फैसला सुनाया है. अब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला बरकरार रहता है तो ये ट्रंप सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह होगा, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि ट्रंप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इससे  इससे पहले न्यूयॉर्क की फेडरल ट्रेड कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया था, जिसे अब कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने काफी हद तक बरकरार रखा है. रिपोर्ट न्यूज पीडिया24