हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के संशोधन प्रोग्रामानुसार राज्य की मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन सभी नामोदिष्ट स्थलों पर 2 अगस्त, 2024 को कर दिया गया है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे इसका पूर्णत: अध्ययन करें तथा प्रारूप सूचियों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो वे निर्धारित फॉर्म-6, फॉर्म-7 व फॉर्म-8 के माध्यम से 16 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां सम्बंधित पंजीयन अधिकारी के पास दर्ज करवा सकते हैं।
पंकज अग्रवाल आज चंडीगढ़ में प्रदेश की मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के द्वितीय पुनरीक्षण को लेकर बैठक कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुल 20,629 पोलिंग बूथ होंगे, जिनमें से 817 पोलिंग बूथ नये बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में पोलिंग बूथों की संख्या 19,812 थी। इसके अलावा, 699 पोलिंग बूथों का समायोजन भी किया गया है। ईवीएम की पहले स्तर की चैकिंग भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा राज्य के सभी 22 जिलों पर की जा रही है। इस चैकिंग के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए वे अपने जिला स्तरों पर नियुक्त कार्यालय प्रभारियों से सम्पर्क करके जानकारी दें, ताकि वे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें।
पंकज अग्रवाल ने बताया कि संशोधित मतदाता सूची की तैयारियों को लेकर शनिवार 3 अगस्त, रविवार 4 अगस्त, शनिवार 10 अगस्त तथा रविवार 11 अगस्त को विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों में बूथ लेवल अधिकारी विशेष रूप से पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहेंगे और लोगों के वोट बनाने का कार्य में सहयोग करेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें ताकि इन तिथियों पर बीएलओ के साथ सम्पर्क करें।
पंकज अग्रवाल ने बताया कि मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दल मतदाता सूचियों की दो प्रतियां पाने के हकदार हैं, जिसमें एक प्रिंटिड कॉपी होगी और दूसरी सॉफ्ट कॉपी होगी। उन्होने सभी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि को सम्बंधित जिले के निर्वाचन अधिकारी या चुनाव पंजीयन अधिकारी से सम्पर्क कर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई हैं और 26 अगस्त तक दावे व आपतियों का निपटान किया जाएगा। 27 अगस्त को मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने बताया कि केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है।
वोट बनवाने के लिए फॉर्म-6, वोट कटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा पता बदलवाने के लिए फॉर्म-8 भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voterportal.eci.gov.in तथा विभाग की वेबसाइट www.ceoharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की सहायता, सुझाव व शिकायत सम्बंधित जिला निर्वाचन या पंजीयन अधिकारी को दी जा सकती है तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है।