अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट पंजीकरण पर पंजाब सरकार की राहत योजना

Plot Egistration Colonies
Plot Egistration Colonies – पंजाब सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्लॉट धारकों को उनके भूखंडों के पंजीकरण में राहत देने की नीति के तहत, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने संबंधित अधिकारियों को इस योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं।
इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
साथ ही, किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2219506 जारी किया गया है।
यह हेल्पलाइन नंबर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और आम जनता की समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु:

1.पंजीकरण प्रक्रिया में राहत
•पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 के तहत 500 वर्ग गज तक के भूखंडों का पंजीकरण संभव हो गया है।
•यह योजना विशेष रूप से उन लोगों को राहत देने के लिए बनाई गई है
जिन्होंने 31 जुलाई, 2024 तक स्टांप पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी या समझौता किया है
या किसी पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से भूखंड खरीदा है।
2.एनओसी छूट की समय सीमा
•आवास और शहरी विकास विभाग तथा स्थानीय निकाय विभागों से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की छूट 28 फरवरी, 2025 तक वैध है।
•लाभार्थियों को इस तारीख से पहले या उसी दिन तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
3.अनिवार्य शर्तें और जिम्मेदारियां
•भूखंड धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि भूखंड किसी प्रतिबंधित क्षेत्र, सार्वजनिक भूमि, या केंद्रीय/राज्य कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्र में न आता हो।
•पंजीकरण से पहले यह वचन देना होगा कि पंजीकरण और उपयोग क्षेत्रीय योजना, मास्टर प्लान और लागू कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगा।
4.अनधिकृत भूखंडों का सत्यापन
•उप रजिस्ट्रार और संयुक्त उप रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करना होगा
कि पंजीकृत भूखंड निम्नलिखित श्रेणियों में न आते हों:
•सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण
•भूमि अधिग्रहण अधिनियम या अन्य सरकारी नियमों के अंतर्गत भूमि
•वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 या वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र
•रक्षा कार्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र

आम जनता के लिए संदेश

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है
जो अपने भूखंडों को वैध रूप से पंजीकृत कराना चाहते हैं।
उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि सभी तहसीलों और उप तहसीलों के उप रजिस्ट्रार
और संयुक्त उप रजिस्ट्रार स्थानीय लोगों को इस नीति के बारे में जागरूक करें।
इसके साथ ही, उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है
कि वे अंतिम तारीख से पहले अपने भूखंडों का पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठाएं।
इस योजना से न केवल अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी,
बल्कि संपत्ति की वैधता सुनिश्चित कर उन्हें भविष्य में किसी भी कानूनी जटिलता से बचाया जा सकेगा।

Plot Egistration Colonies – नोडल अधिकारी से संपर्क 

पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला
और हेल्पलाइन नंबर 0172-2219506 पर संपर्क किया जा सकता है।

Plot Egistration Colonies – अधिकारियों की जिम्मेदारी 

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें
कि योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिले।
यह नीति पंजाब सरकार की ओर से अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाकर प्रशासन इस योजना को व्यापक रूप से लागू करने का प्रयास कर रहा है।