पंचकूला में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई: डीटीपी की टीम ने तोड़े अवैध निर्माण!

चंडीगढ़, 26 जून: हरियाणा में शहरी नियोजन नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, जिला नगर योजनाकार (DTP) की टीम ने पंचकूला के कंट्रोल एरिया और अर्बन एरिया में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन और डीटीपी श्री संजय नारंग के नेतृत्व में की गई।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

  • गांव बरवाला में दो अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया, जहां 6 डीपीसी (ढलाई की नींवें) को ध्वस्त किया गया।

  • गांव बतौर में एक अवैध शोरूम और एक कॉलोनी में रास्तों का नेटवर्क भी तोड़ा गया।

  • कार्रवाई में ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकार श्री डिंपी राठी, अन्य अधिकारीगण एवं भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

पूर्व में दी गई थी चेतावनी

डीटीपी श्री संजय नारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने इस कार्रवाई से पूर्व निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए थे, जिनमें उन्हें अवैध निर्माणों को स्वेच्छा से हटाने के लिए समय दिया गया था।

हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई ठोस कार्रवाई न होने पर, विभाग को सीधी तोड़फोड़ कार्रवाई करनी पड़ी।

आम जनता के लिए चेतावनी और अपील

डीटीपी श्री नारंग ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुमति/लाइसेंस (CLU) के कोई भी निर्माण करना गैरकानूनी है और ऐसे मामलों में विभाग कानूनी कार्रवाई करता रहेगा

उन्होंने लोगों से अपील की कि:

“कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से वैध अनुमति प्राप्त करें। अवैध निर्माण से न केवल नुकसान होता है, बल्कि कानूनी दंड भी भुगतना पड़ सकता है।”

क्या है CLU और लाइसेंस की प्रक्रिया?

CLU (Change of Land Use) और लाइसेंस नगर योजनाकार विभाग से किसी जमीन को निवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए वैध रूप से परिवर्तित करने की अनुमति है। इसके बिना निर्माण करना हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम का उल्लंघन है।

नतीजे और भविष्य की दिशा

इस तरह की कार्रवाई यह संदेश देती है कि पंचकूला जिले में नगर योजनाकार विभाग अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है। आने वाले समय में भी ऐसी कार्यवाहियों की उम्मीद की जा सकती है, ताकि शहरी विकास सुव्यवस्थित और नियमबद्ध रूप से हो सके।