PAN-Aadhaar Linking 2025: नई डेडलाइन घोषित, इस तारीख तक नहीं किया लिंक तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय!

चंडीगढ़, 12 जून: अगर आपके पास PAN कार्ड और आधार कार्ड दोनों हैं और आपने अभी तक इन्हें आपस में लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने PAN-Aadhaar लिंकिंग की समय सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार भी लापरवाही भारी पड़ सकती है

 क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar को लिंक करना?

  • PAN (Permanent Account Number) और Aadhaar, दोनों ही भारत में वित्तीय और सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य दस्तावेज हैं।

  • इन दोनों को लिंक करना आयकर विभाग द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है।

  • टैक्स रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग सेवाओं, निवेश, और सरकारी योजनाओं में इनका लिंक होना जरूरी है।

  • यदि लिंक नहीं किया गया, तो पैन निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है।

नई डेडलाइन क्या है?

सरकार ने अब अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है।

  • यह डेडलाइन उन लोगों के लिए है जिनका PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है

  • अगर आप इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते, तो आपका पैन निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।

  • इसके साथ ही, 1000 रुपये तक की विलंब शुल्क (late fee) भी चुकानी पड़ सकती है।

 डेडलाइन के बाद क्या होगा?

  • 1 जनवरी 2026 से अगर आप पैन-आधार लिंक कराना चाहेंगे, तो आपको ₹1000 का जुर्माना देना होगा।

  • साथ ही, संभव है कि उस समय लिंकिंग सुविधा स्थायी रूप से बंद भी कर दी जाए।

  • निष्क्रिय PAN के कारण:

    • आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे

    • बैंकिंग सेवाएं जैसे FD, खाता खोलना आदि रुक सकती हैं

    • सरकारी योजनाओं और वित्तीय लेन-देन पर प्रभाव पड़ेगा

 किसे करवानी है लिंकिंग?

  • जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना है और

  • जिन्होंने पैन बनवाते समय आधार नंबर नहीं दिया था,
    उन सभी को यह लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी अनिवार्य है।

 PAN-Aadhaar लिंकिंग की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. Income Tax e-Filing पोर्टल (https://incometax.gov.in) पर जाएं

  2. Quick Links” सेक्शन में “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें

  3. PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करें

  4. Validate” बटन दबाएं

  5. मांगी गई जानकारियाँ भरें

  6. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें

  7. OTP दर्ज करें और “Submit” करें

  8. लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

 कितने समय में पूरा होता है लिंक?

  • आमतौर पर लिंकिंग में 7 से 30 दिन का समय लग सकता है।

  • आप e-Filing पोर्टल पर जाकर लिंकिंग स्टेटस भी कभी भी चेक कर सकते हैं।

 ध्यान रखने योग्य बातें:

  • पैन निष्क्रिय हो जाने पर टैक्स फाइलिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और निवेश से जुड़ी गतिविधियाँ रुक सकती हैं

  • विलंब शुल्क से बचने के लिए तय समयसीमा से पहले लिंकिंग जरूर करा लें।

  • जिन लोगों का PAN कार्ड आधार एनरोलमेंट ID से जुड़ा है, उनके लिए भी यही डेडलाइन लागू होती है।