14 दिसंबर को पंचकूला और कालका न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

National Lok Adalat
National Lok Adalat : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला के सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अजय घनघस ने घोषणा की
कि 14 दिसंबर, 2024 को जिला न्यायालय पंचकूला और कालका उप-मंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एस.पी. सिंह और जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी.पी. सिरोही के मार्गदर्शन में आयोजित होगा।

National Lok Adalat : मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य

•प्रमुख फोकस:
लोक अदालत मुख्य रूप से ऑनलाइन ट्रैफिक चालान, जब्त वाहनों से जुड़े मामलों, और शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों का समाधान करेगी।

•कम जुर्माने का लाभ:

लोक अदालत के दौरान चालान पर लगाए जाने वाले जुर्माने, सामान्य दिनों की तुलना में कम होंगे,
जिससे समय और धन की बचत होगी।
•समयबद्ध समाधान:
विवादों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 6 विशेष बेंच का गठन किया गया है।

सुविधाओं और जागरूकता की पहल

•हेल्प डेस्क का गठन:
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, एसबीआई बैंक सेक्टर-8, ट्रैफिक चालान शाखा सेक्टर-12 और जिला न्यायालय परिसरों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।
ये डेस्क नागरिकों को लोक अदालत के लाभों और उनके लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
•कानूनी सहायता क्लीनिकों का विस्तार:
रत्तेवाली, रायपुरानी, गोरखपुर, भोज जबियाल और मोरनी जैसे क्षेत्रों में नए कानूनी सहायता क्लीनिक खोले गए हैं।
ये क्लीनिक ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में निवासियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।
•जेल लोक अदालतें:
महीने के पहले और तीसरे बुधवार को जेल लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं,
जो कैदियों के कानूनी मामलों का त्वरित समाधान करेंगी।
•नालसा हेल्पलाइन और जागरूकता:
नालसा हेल्पलाइन (15100) और पोर्टल की जानकारी को प्रचारित करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं।

जन भागीदारी का आह्वान

श्री अजय घनघस ने नागरिकों से लोक अदालत का लाभ उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल लंबित मामलों के समाधान का सुलभ माध्यम है
बल्कि विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने में भी मददगार होगी।