14 मार्च को मोहाली में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

मोहाली, 10 मार्च: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 14 मार्च 2026 को वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एस.ए.एस. नगर की सभी अदालतों में किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

इस लोक अदालत में समझौते योग्य विभिन्न मामलों जैसे आपराधिक मामले, चेक बाउंस केस, बैंक रिकवरी केस, वैवाहिक विवाद, एम.ए.सी.टी. केस, श्रम संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली-पानी के बिलों से संबंधित मामले, राजस्व विभाग से जुड़े मामले तथा अन्य प्रकार के दीवानी मामलों का निपटारा किया जाएगा।

इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर अतुल कसाना ने केंद्र और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों जैसे टेलीफोन विभाग, बैंक, बीमा कंपनियां, बिजली विभाग, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग आदि के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें कीं और उन्हें लंबित मामलों को 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामले जो अभी तक किसी अदालत में दायर नहीं किए गए हैं और उपरोक्त श्रेणियों में आते हैं, उन्हें भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर निपटाया जा सकता है।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर की सचिव सुरभि पराशर ने लोक अदालत के फायदों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में फैसला होने पर केस में जमा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है और इन मामलों के फैसलों के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती।