Punjab Municipal elections – पंजाब में 21 दिसंबर, 2024 को होने वाले नगर निगम चुनावों के चलते कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं।
प्रमुख बिंदु:
•प्रतिबंध की अवधि: 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक।
•प्रतिबंधित वस्तुएं: •शस्त्र
•गोला-बारूद
•विस्फोटक
•ज्वलनशील वस्तुएं
•तेज धार वाले हथियार
Punjab Municipal elections – आदेश की जानकारी
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और शांति बनाए रखना है।
किस पर लागू होगा प्रतिबंध?– जिले के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश आम जनता पर भी लागू होगा।
सुरक्षा प्रबंध:
•चुनाव प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
•निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।
जिला प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने जनता से नियमों का पालन करने और सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
यह कदम सुनिश्चित करेगा कि चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवधान रहित तरीके से संपन्न हो।
Punjab Municipal elections – आदेश की जानकारी
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और शांति बनाए रखना है।
किस पर लागू होगा प्रतिबंध?– जिले के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश आम जनता पर भी लागू होगा।
सुरक्षा प्रबंध:
•चुनाव प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
•निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।
जिला प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने जनता से नियमों का पालन करने और सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
यह कदम सुनिश्चित करेगा कि चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवधान रहित तरीके से संपन्न हो।