विधायक कुलवंत सिंह के प्रयास रंग लाए..मोहाली की सोसाइटियों को लाभ

मोहाली, 15 जनवरी: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1961 के तहत पंजीकृत हाउसिंग सहकारी सभाओं तथा अन्य सहकारी सभाओं, जो अपने सदस्यों को प्लॉट, फ्लैट आदि जैसी अचल संपत्ति अलॉट करती हैं, मूल अलॉटी के बाद के खरीदारों को स्टांप ड्यूटी में बड़ी राहत दी है।

मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 12 जनवरी 2026 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई अलॉटी/खरीदार 31 जनवरी 2026 तक अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा लेता है, तो उसे केवल 1 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी। इसी प्रकार, जो संपत्ति मालिक 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्री करवाते हैं, उन्हें 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी होगी, जबकि 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच रजिस्ट्री करवाने वालों को 3 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी।

उन्होंने बताया कि मोहाली में इस प्रकार की लगभग 24-25 सोसाइटियां हैं, जिनमें रहने वाले 5,000 से 7,000 परिवारों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।

इस मौके पर  कुलदीप सिंह समाना, सुखदेव सिंह पटवारी (म्यूनिसिपल काउंसलर), रमनप्रीत कौर कुंबड़ा (म्यूनिसिपल काउंसलर),राजीव वशिष्ठ, हरमेश सिंह कुंबड़ा,  हरपाल सिंह चन्ना, जसपाल सिंह मटौर, हरबिंदर सिंह, अकबिंदर सिंह गोसल,  फूलराज सिंह, आर.पी. शर्मा, अरुण गोयल, डॉ. कुलदीप सिंह,  सुरिंदर सिंह रोडा, जसबीर कौर अत्तली,  सविता परिंजा तथा विभिन्न हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।