सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सेवाएं अधिसूचित

Right to Service – हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की 16-16 सेवाओं को अधिसूचित किया है। यह पहल नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
इस संदर्भ में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इन सेवाओं के लिए निश्चित समय-सीमा तय की गई है। इन सेवाओं का लाभ दोनों महानगरों के भीतर रहने वाले नागरिकों और औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा।

प्रमुख सेवाएं और उनकी समय-सीमा – Right to Service

1.सीएलयू अनुमति:
•सरकार की सक्षमता को छोड़कर, सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज़) की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी।
•सीएलयू स्वीकृत साइट्स की भवन योजनाओं की मंजूरी 90 दिनों में होगी।
2.आक्यूपेशन सर्टिफिकेट:
•बिना किसी विवाद के मामलों में 60 दिनों में।
•विवादित मामलों में 90 दिनों में।
3.ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस:
•पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 के तहत 30 दिनों में जारी किए जाएंगे।
4.जल और सीवरेज कनेक्शन:
•नए जलापूर्ति कनेक्शन (थोक और औद्योगिक): 12 दिनों में।
•पानी का रिसाव और पाइप ओवरफ्लो की समस्याएं: 3 दिनों में हल।
•मुख्य सीवर लाइन के मेनहोल ब्लॉकेज और ओवरफ्लो: 7 दिनों में समाधान।
5.जलापूर्ति बहाली:
•छोटी समस्याओं (जैसे पंपिंग मशीनरी, वायरिंग) के कारण: 3 दिनों में।
•बड़ी समस्याओं (जैसे ट्रांसफॉर्मर जलना): 6-10 दिनों में।
6.पानी और सीवरेज बिल:
•डुप्लीकेट बिल: 3 दिनों में।
•बिलों में त्रुटियों का सुधार: 10 दिनों में।
7.राइट ऑफ वे (Right of Way) अनुमति:
•प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, संचार बुनियादी ढांचा, बिजली लाइन, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 60 दिनों में अनुमति।

नागरिकों के लिए लाभ

इस अधिसूचना के तहत, समय पर सेवाएं न मिलने की स्थिति में पदनामित अधिकारियों, प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारियों को शिकायत निवारण की शिकायतों का समाधान पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में हो। यह पहल सरकारी सेवाओं में देरी और लापरवाही को कम करने का एक बड़ा कदम है।

प्रभाव और अपेक्षाएं

हरियाणा सरकार के इस फैसले से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे प्रमुख महानगरों में रहने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। समयबद्ध सेवाओं की उपलब्धता से प्राधिकरणों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और आम जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा।
विशेष रूप से, बिलिंग त्रुटियों का शीघ्र समाधान, जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का तेजी से निवारण, और आक्यूपेशन सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की समय पर उपलब्धता से नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। औद्योगिक इकाइयों के लिए सीएलयू और भवन योजना अनुमतियों के तेज निपटान से व्यापार और निवेश के लिए सकारात्मक माहौल तैयार होगा।
गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरणों के तहत इन सेवाओं को अधिसूचित करना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी, साथ ही योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास की गति भी तेज होगी। सरकार का यह कदम “अच्छी शासन व्यवस्था” (Good Governance) की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नागरिकों की
Sakshi Dutt:

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