शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई रा/हत नहीं मिली।
बतादें आज कोर्ट में मजीठिया याचिका पर सुनवाई हुई इस सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कोई राहत नही दी।
दरअसल 2022 के अमृतसर जोन की जमीन खरीद मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए मजीठिया द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और याचिका खा/रिज कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि FIR में मजीठिया का नाम शामिल नहीं है, ऐसे में अग्रिम जमानत का कोई मतलब नहीं बनता।
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