अमृतसर जमीन मामले में मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खा/रिज

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई रा/हत नहीं मिली।

बतादें आज कोर्ट में मजीठिया याचिका पर सुनवाई हुई इस सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कोई राहत नही दी।

दरअसल 2022 के  अमृतसर जोन की जमीन खरीद मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए मजीठिया द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और याचिका खा/रिज कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि FIR में मजीठिया का नाम शामिल नहीं है, ऐसे में अग्रिम जमानत का कोई मतलब नहीं बनता।

 

यह पूरा मामला वर्ष 2022 में दर्ज एक जमीन खरीद वि/वा/द से जुड़ा है।

अमृतसर जोन में दर्ज एक एफआईआर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाया गया था

कि उन्होंने सरकारी भूमि से जुड़ी खरीद-फरोख्त में अनियमितताएं कीं।हालांकि, उस एफआईआर में बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम नहीं था,

लेकिन गिरफ्तारी की आशं/का को देखते हुए मजीठिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।

बीते दिनों भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मे मजीठिया की जमानत को लेकर सुनवाई हुई थी

जिस वजह से 7 नवंबर को कोर्ट ने सुनवाई का फैसला सुनाया था उसी को लेकर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।