Lok Sabha Elections 2024: Haryana में चुनाव आयोग की सुरक्षा कवर, परिवार को दिया जाएगा इतना धन अगर कर्मचारी या अधिकारी ड्यूटी पर मौत हो जाए

Haryana Lok Sabha Elections 2024: Haryana के चुनाव विभाग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। चुनाव ड्यूटी के दौरान मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उनके परिजनों को अनुग्रह राशि के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी.

ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 30 लाख रु

ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम विस्फोटों या आतंकवादी घटनाओं या गोलीबारी में मृत्यु होने पर संबंधित कर्मचारी के परिजनों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

ड्यूटी के दौरान किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी की स्थायी विकलांगता की स्थिति में परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपये और असामाजिक तत्वों के हमले के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शरीर के किसी अंग या आंखों की रोशनी कम हो जाना। का प्रावधान किया गया है.

जानकारी चुनाव अधिकारी Anurag Aggarwal ने दी

Haryana के मुख्य निर्वाचन अधिकारी Anurag Aggarwal ने गुरुवार को कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के मामले में दी जाने वाली यह अनुग्रह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली अनुकंपा राशि के अतिरिक्त होगी।

अनुकंपा राशि देने की प्रक्रिया शुरू करना जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी और इसे कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की तारीख से 10 दिनों के भीतर शुरू करना होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एक माह के अंदर संबंधित मामले का निस्तारण सुनिश्चित करेगा.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे

Anurag Aggarwal के मुताबिक, प्रशिक्षण केंद्र, डिस्पैच और रिसीविंग सेंटर पर मतदान कर्मियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी।

साथ ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के कल्याण एवं अन्य सुविधाओं के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को देंगे.

उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी की समयावधि चुनाव की घोषणा की तिथि से परिणाम की तिथि (दोनों दिन सम्मिलित) तक मानी जायेगी।

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