Lok Sabha Elections 2024: दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग EPIC कार्ड और फोटो वोटर स्लिप को ब्रेल लिपि में प्रिंट करेगा और EVM पर ब्रेल बैलेट पेपर और स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैंप और परिवहन सुविधाएं शामिल हैं।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी कैप्टन Manoj Kumar ने बताया कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी तथा चलने में असमर्थ दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करायी जायेगी. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर रैम्प की भी व्यवस्था की जायेगी।
दृष्टिहीन मतदाता अपने साथ एक सहायक ला सकते हैं
उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित मतदाता और दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए अपने साथ एक साथी भी ले जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग मतदाता EVM का बटन दबाकर मतदान करने में सक्षम हैं, उनके साथ आने वाले सहायक दिव्यांग मतदाता को मतदान कक्ष तक ले जा सकते हैं, लेकिन सहायक मतदान कक्ष के अंदर नहीं जा सकते।
चुनाव के दौरान अवैध शराब पर कड़ी नजर रखें
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं DC कैप्टन Manoj Kumar ने अधिकारियों से कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में शराब की अवैध बिक्री न हो इसके लिए संबंधित विभाग कड़ी नजर रखें और समय-समय पर अधिकृत शराब की दुकानों की जांच की जाए। लेकिन रिकार्ड भी जांचें। किसी भी हालत में जिले में अवैध शराब नहीं मिलनी चाहिए। यदि कहीं भी अवैध शराब पाई जाए तो संबंधित लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें और यदि किसी मतदान केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित करना है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत समर्पित करें, ताकि समय पर मतदान केंद्र को स्थानांतरित किया जा सके.