1070 करोड़ का टैक्स खेल! 90,000 नौकरीपेशा लोगों पर आयकर विभाग की नजर!!

1070 Crore Tax Scam

1070 Crore Tax Scam : अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है।

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है,

जिसमें करीब 90,000 सैलरीड क्लास (नौकरीपेशा लोग) ने गलत तरीके से टैक्स छूट का दावा किया था।

इस हेरफेर की कुल राशि 1070 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

1070 Crore Tax Scam – गलत टैक्स कटौती का खेल

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये लोग PSU, MNCs, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और अन्य बड़े संस्थानों में कार्यरत थे।

इन लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80G, 80GGB और 80GGC के तहत फर्जी टैक्स कटौती का दावा किया था।

आयकर विभाग की जांच में पाया गया कि इन लोगों ने फर्जी दान, शिक्षा ऋण ब्याज, बीमा प्रीमियम और अन्य कटौतियों का गलत लाभ उठाया था।

खासकर, 80GGB और 80GGC के तहत जो कटौती का दावा किया गया, उसमें काफी बेजोड़ता पाई गईं।

1070 Crore Tax Scam – कैसे हुआ खुलासा?

जांच के दौरान पता चला कि जिन संस्थाओं को टैक्सपेयर्स ने दान दिया दिखाया था, उनके आईटीआर में उतनी राशि दर्ज नहीं थी।

यानी, टैक्सपेयर्स ने अपने दस्तावेजों में अधिक छूट दिखाई, लेकिन दान प्राप्त करने वाली संस्थाओं ने सरकार को उतनी राशि की सूचना नहीं दी।

इतना ही नहीं, कई टैक्सपेयर्स ने एक ही कंपनी से जुड़े होने के बावजूद एक जैसी कटौतियों का दावा किया, जिससे शक और बढ़ गया।

सरकार ने कंपनियों को इस मामले में सतर्क रहने को कहा है ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके।

31 दिसंबर तक 1070 करोड़ का सुधार

सरकार की सख्ती के बाद 31 दिसंबर 2024 तक करीब 90,000 लोगों ने अपनी गलतियों को सुधारा और अतिरिक्त टैक्स जमा किया।

इन गलत टैक्स दावों की कुल राशि 1070 करोड़ रुपये थी, जिसे लोगों ने खुद ही वापस ले लिया।

1070 Crore Tax Scam – क्या होगा अब?

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की टैक्स चोरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

टैक्स विभाग ने एक लिस्ट तैयार की है,

जिसमें उन लोगों के नाम हैं, जिन्होंने गलत टैक्स कटौती का दावा किया है।

अब इन सभी को नोटिस भेजे जाएंगे और उनसे सफाई मांगी जाएगी।

इसके अलावा, सरकार ने कंपनियों को भी सतर्क रहने को कहा है

ताकि उनके कर्मचारी गलत टैक्स दावों में शामिल न हों।

गलती से गलत जानकारी दे दी तो क्या करें?

अगर आपने गलती से गलत टैक्स छूट का दावा कर दिया है,

तो संशोधित ITR (Revised ITR) दाखिल कर सकते हैं।

इससे आप किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।

आयकर विभाग लगातार डिजिटल तरीके से टैक्स रिटर्न की जांच कर रहा है।

इसलिए, गलत जानकारी देने से बचें और सिर्फ वही कटौती क्लेम करें, जो आपके हक में है।

वरना, बाद में नोटिस और अतिरिक्त टैक्स भरने की नौबत आ सकती है।

सरकार की यह कार्रवाई बताती है कि अब टैक्स चोरी और फर्जी कटौतियों पर सख्त नजर रखी जा रही है।

इसलिए, ईमानदारी से टैक्स भरें और किसी भी गलत तरीके से बचें।