इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 17-17 साल की जे/ल हुई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री  इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब उन्हें तोशाखाना के दूसरे मामले में भी दो/षी करार दिया गया है और विशेष अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल जे/ल की सजा सुनाई है।

तोशाखाना का मामला एक महंगी ज्वैलरी से जुड़ा

तोशाखाना का यह मामला एक महंगी ज्वैलरी से जुड़ा है, जिसे सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने मई 2021 में आधिकारिक दौरे पर इमरान खान को बतौर तोहफे में दी थी। आरोप था कि इमरान खान ने उस ज्वैलरी को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया था। सुनवाई के दौरान कहा गया कि करीब 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की ज्वैलरी को इमरान खान ने सरकारी खजाने से सिर्फ 29 लाख पाकिस्तानी रुपये देकर खरीद लिया था।

सजा फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाई

तोशाखाना-2 केस में पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को ये सजा फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाई है. तोशाखाना का यह मामला एक महंगी ज्वैलरी से जुड़ा है यह मामला, मई 2021 में सऊदी अरब दौरे के दौरान इमरान खान को उपहार में दिए गए महंगे बुल्गारी गहने के सेट की बहुत कम कीमत पर खरीद से जुड़ा है. जिसे सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने मई 2021 में आधिकारिक दौरे पर इमरान खान को बतौर तोहफे में दी थी। आरोप था कि इमरान खान ने उस ज्वैलरी को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया था।

सुनवाई के दौरान कहा गया कि करीब 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की ज्वैलरी को इमरान खान ने सरकारी खजाने से सिर्फ 29 लाख पाकिस्तानी रुपये देकर खरीद लिया था।  यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में विशेष जज केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया, जहां इमरान खान अभी कै/द हैं.

17 साल की जे/ल की सजा सुनाई गई

इमरान को कुल मिलाकर 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. इमरान खान को भ्रष्टा/चार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक धोखाधड़ी) के मामले में अब 10 साल की कठोर कारा/वास झेलना होगा. साथ ही लोक सेवकों के आपरा/धिक कदाचार के तहत 7 साल की स/जा दी गई. उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं दोनों आरोपों में 17 साल की स/जा दी गई है. दोनों इमरान और बुशरा पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्मा/ना न भरने पर अतिरिक्त स/जा काटनी होगी.