चंडीगढ़, 26 मार्च: हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की 17 सेवाओं को “सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014” के तहत अधिसूचित किया है। इस कदम से इन सेवाओं की समय-सीमा तय की गई है, ताकि एमएसएमई सेक्टर को लाभ पहुंचाने वाली सेवाओं का सही समय पर वितरण सुनिश्चित हो सके।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब एमएसएमई विभाग की जिन 17 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में लाया गया है, उनमें मंडी विकास सहायता, क्रेडिट रेटिंग स्कीम, ऊर्जा लेखा परीक्षा स्कीम, पर्यावरण अनुपालना हेतु सहायता, क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी स्कीम और पेटेंट पंजीकरण स्कीम जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी, प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण भी नियुक्त किए गए हैं। इन सभी सेवाओं के लिए अनुमोदन पत्र जारी करने की समय-सीमा 45 दिन, स्वीकृति पत्र जारी करने की समय-सीमा 7 दिन, और संवितरण के लिए 14 दिन निर्धारित की गई है।
यह पहल एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर सेवाएं देने और इन सेवाओं की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यापारियों और उद्यमियों को समय पर उनका लाभ मिले और किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके।