Punjab-Haryana High Court ने Haryana , Punjab और UT प्रशासन को जेलों से रंगदारी कॉल, मोबाइल बरामदगी और ऐसे मामलों में दर्ज FIR का विवरण 30 अप्रैल तक सौंपने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान High Court ने Haryana की जेलों की सराहना की और कहा कि Punjab सरकार को जेलों को सुरक्षित रखने के लिए Haryana से सीखना चाहिए।
सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू होते ही High Court ने जेलों से जुड़े आंकड़ों पर जवाब मांगा तो Punjab सरकार और अन्य पक्षों ने इसके लिए समय की अपील की. High Court ने पूछा कि जेलों से रंगदारी की कॉलें कम क्यों नहीं हो रही हैं, क्या जेलों से अब भी रंगदारी और फिरौती का गोरखधंधा चल रहा है?
आँकड़े उपलब्ध क्यों नहीं कराये जा रहे हैं? जब भी फिरौती और रंगदारी का कोई मामला सामने आता है तो Punjab और उसकी जेलों का जिक्र जरूर होता है. आख़िर Punjab की जेलों में ये सब क्यों होता है?
High Court ने कहा कि यह सीधे तौर पर सुरक्षा में चूक का मामला बनता है. Haryana में ऐसा नहीं होता. आप Haryana से क्यों नहीं सीखते कि जेलों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। High Court ने अब Haryana, Punjab और Chandigarh को अगली सुनवाई में यह बताने का आदेश दिया है कि उनके जिलों में मोबाइल फोन मिलने के कितने मामले सामने आए हैं और इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है. साथ ही यह भी बताया जाए कि जेलों से रंगदारी या फिरौती के कितने मामले सामने आए हैं, इनमें क्या कार्रवाई हुई और मौजूदा स्थिति क्या है.
High Court Haryana, Punjab और Chandigarh की जेलों की सुरक्षा का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रहा है. इस मामले में Lawrence Bishnoi के कस्टडी इंटरव्यू को लेकर High Court ने SIT का गठन किया है.