जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक 34,768 हथियार लाइसेंस जारी होने के आंकड़ों पर Punjab-Haryana High Court ने Punjab के DGP को कड़ी फटकार लगाई है. High Court ने कहा कि लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल खिलौनों की तरह किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है.
फाजिल्का निवासी गुरबेज सिंह ने याचिका दायर करते हुए 25 मार्च को उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं के तहत दर्ज FIR में अग्रिम जमानत की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उस पर और उसके साथियों पर शिकायतकर्ता पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप है.
तथ्यों को देखते हुए High Court ने कहा कि हमारे सामने रोजाना ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लोग खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं और दूसरे लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं. 2019 में High Court ने Punjab, Haryana और Chandigarh को आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मेले, धार्मिक कार्यक्रम, विवाह समारोह या किसी शैक्षणिक संस्थान में हथियार नहीं ले जाएगा.
High Court के आदेश पर Punjab के DGP ने हलफनामा दायर कर बताया कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक 34768 हथियार लाइसेंस जारी किए गए हैं. High Court ने कहा कि आंकड़े तो दिए गए हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि लाइसेंस की समय-समय पर समीक्षा या जांच की गई है या नहीं, यह सीधे तौर पर आर्म्स एक्ट का उल्लंघन है. ऐसे में अब High Court ने Punjab के DGP को अगले गुरुवार तक यह बताने का आदेश दिया है कि प्रत्येक जिले में कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और समय-समय पर उनकी समीक्षा की गई है.