Haryana News – हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक आवंटी के रिफंड में देरी और उत्पीड़न के मामले में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पर सख्त कार्रवाई की है।
आयोग ने बोर्ड को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता श्री भूपिंदर शर्मा को 5,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करे।
मामला एक फ्लैट से संबंधित है, जो श्री शर्मा के दिवंगत पिता को आवंटित किया गया था।
रिफंड प्रक्रिया में अनुचित देरी के कारण श्री शर्मा ने आयोग से निवारण की मांग की थी।
Haryana News – मुख्य बिंदु :
1.अनुचित प्रक्रिया: हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट आवंटन रद्द करने के बावजूद रिफंड प्रक्रिया शुरू करने से पहले संपत्ति को श्री शर्मा के नाम स्थानांतरित करने को कहा।
2.आयोग का आदेश: मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बोर्ड की देरी को अनुचित बताते हुए मुआवजा देने के निर्देश दिए।
3.कार्रवाई के निर्देश: आयोग ने यह भी कहा कि देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से मुआवजा राशि वसूली जाए
और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को संपत्ति हस्तांतरण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
यदि इसमें कोई और देरी होती है,
तो बोर्ड के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
यह फैसला आवंटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने
और सरकारी संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक उदाहरण है।
Haryana News – हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक आवंटी के रिफंड में देरी और उत्पीड़न के मामले में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पर सख्त कार्रवाई की है।
आयोग ने बोर्ड को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता श्री भूपिंदर शर्मा को 5,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करे।
मामला एक फ्लैट से संबंधित है, जो श्री शर्मा के दिवंगत पिता को आवंटित किया गया था।
रिफंड प्रक्रिया में अनुचित देरी के कारण श्री शर्मा ने आयोग से निवारण की मांग की थी।