Haryana Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव 2024 के तहत गुरुग्राम समेत हरियाणा के सभी जिलों में आचार संहिता लागू है. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 मार्च से जिले में धारा 144 भी लागू कर दी है. लाइसेंसी हथियार धारकों को इसे जल्द से जल्द अपने पुलिस स्टेशन या नजदीकी बंदूक की दुकान पर जमा करने के लिए कहा गया है.
दरअसल, लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हथियार नहीं रख सकता है. ये आदेश लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेंगे। DC Gurugram के निर्देशानुसार जिले के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशनों में जमा कराने होंगे।
गुरुग्राम के DC Nishant Kumar Yadav ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार ले जाता हुआ पाया गया तो उसे आम जनता के लिए खतरनाक माना जाएगा. साथ ही इसे अपराध भी माना जाएगा. जिले में कोई भी व्यक्ति अपने साथ आग्नेयास्त्र, भाला, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल की चेन या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज नहीं रख सकता है जिसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सके। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को अपराधी माना जाएगा और धारा 144 के तहत दंडित किया जाएगा.
केवल उन्हें ही हथियार रखने की अनुमति है
DC के आदेशानुसार इंडियन पैनल कोड 1973 की धारा 144 के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं. इन आदेशों के मुताबिक, केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को ही हथियार रखने की इजाजत है।
25 मई को वोटिंग होगी
लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण यानी 25 मई 2024 को गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात क्षेत्र में लोग वोट डालेंगे। उसी दिन हरियाणा के अन्य सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम-रेवाड़ी और मेवात क्षेत्र के 24 लाख 94 हजार 44 मतदाता मतदान करेंगे।