हरियाणा: 5 अक्टूबर Voting Day, जानिये इस बार क्या है ख़ास!

Haryana-Elections-2024: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री पंकज अग्रवाल ने घोषणा की है

कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान दिवस, 5 अक्टूबर 2024 (शनिवार) को सवेतन अवकाश के रूप में मनाया जाएगा।

यह अवकाश हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों

और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्यरत सभी योग्य मतदाताओं के लिए लागू होगा।

18 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा 18 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार,

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत,

हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।

यह निर्णय हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार का अवकाश सुनिश्चित किया है।

श्रम विभाग ने भी पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के सेक्शन 28 तथा कारखाना अधिनियम 1948 के सेक्शन 65 के तहत अधिसूचना जारी की है।

इस अधिसूचना के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Haryana-Elections-2024: कर्मचारी इस अवकाश का लाभ उठाएंगे

श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि जो कर्मचारी इस अवकाश का लाभ उठाएंगे,

उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा।

इसके साथ ही, कारखानों में काम करने वाले वयस्क श्रमिकों को भी कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 65 के तहत छूट दी गई है।

दिल्ली में काम करने वाले हरियाणा के पंजीकृत मतदाता भी इस सवेतन अवकाश का लाभ उठा सकेंगे।

इस संबंध में दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है।

हरियाणा के पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

और उत्तर प्रदेश ने भी अपने संबंधित राज्यों में काम करने वाले हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 5 अक्टूबर 2024 को सवेतन अवकाश देने की अधिसूचना जारी की है।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हरियाणा के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है

कि वे 5 अक्टूबर 2024 को अपने वोट डालने के लिए तैयार रहें। यह एक महत्वपूर्ण दिन है,

जब हरियाणा के लोग अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए मतदान करेंगे।

इस अवकाश के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है

कि कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रहे।

इस प्रकार, हरियाणा विधानसभा चुनाव का यह मतदान दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है,

जिसमें हरियाणा के नागरिकों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा।

Sakshi Dutt:

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