शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधानसभा में 6 विधेयकों को मिली मंजूरी!

Haryana Assembly Winter Session: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन, राज्य सरकार ने छह महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया।

इन विधेयकों में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कई अहम प्रावधान शामिल हैं,

जिनसे हरियाणा के नागरिकों को लाभ मिलेगा।

इन विधेयकों में प्रमुख हैं: हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक,

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024,

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक

और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024।

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024 (Haryana Assembly Winter Session)

इस विधेयक के तहत, राज्य की संचित निधि से वित्त वर्ष 2024-25 के खर्चों को पूरा करने के लिए 8591.38 करोड़ रुपये की राशि का विनियोग किया गया।

यह राशि मार्च 2025 तक के लिए निर्धारित की गई है और इसका उपयोग उन सेवाओं और प्रयोजनों में किया जाएगा,

जो राज्य के विकास के लिए जरूरी हैं।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024

यह विधेयक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जुर्माने की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए पारित किया गया।

इसके माध्यम से मजिस्ट्रेटों द्वारा किए जाने वाले जुर्माने की सीमा को बढ़ाया गया है,

ताकि सख्त सजा दी जा सके। इसके अलावा, मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर भी सजा का दायरा बढ़ाया गया है।

3. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024

इस अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार ने GST के नियमों को अपडेट किया है।

इसमें विशेष रूप से रिवर्स चार्ज और टैक्स जमा करने के तरीके को सरल बनाने के प्रयास किए गए हैं।

यह संशोधन व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद साबित होगा और राज्य के राजस्व संग्रहण को भी बढ़ावा मिलेगा।

4. हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024 (Haryana Assembly Winter Session)

यह विधेयक किसानों के हित में पारित किया गया,

जिसके तहत कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए एक कानूनी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

इससे किसानों को क्रेडिट, बीमा और आपदा राहत जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।

साथ ही, भूमि स्वामियों के अधिकारों का भी संरक्षण किया जाएगा।

5. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024

इस विधेयक के तहत, सरकार ने विस्तार प्राध्यापकों और अतिथि प्राध्यापकों को सुरक्षा देने की पहल की है।

इन शिक्षकों को सेवा सुरक्षा और समान वेतन पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा, उनकी सेवा की अवधि को देखते हुए, उन्हें उम्रभर के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

6. हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024

राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा से जुड़े अतिथि प्राध्यापकों के लिए एक नया नीति तैयार किया है।

इन प्राध्यापकों को लंबे समय तक सेवा देने के बाद नौकरी की स्थिरता देने की बात की गई है।

इससे न केवल उनके जीवन को स्थिरता मिलेगी, बल्कि विद्यार्थियों को भी बेहतर शिक्षण मिलेगा।

हरियाणा विधानसभा में पारित ये विधेयक राज्य की शिक्षा, कृषि, व्यापार और नागरिक सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इन परिवर्तनों से राज्य के नागरिकों को लाभ मिलेगा और राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी।

Sakshi Dutt:

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