HARYANA: सरकार का नया कानून, अब बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर माना जायगा आवेद

HARYANA: सरकार का नया कानून, अब बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर माना जायगा आवेद

HARYANA: अब कैथल जिले में 100 से अधिक गैर-विधिक कोचिंग सेंटरों को रोका जाएगा। अब कोई भी कोचिंग सेंटर जिले में मंजूरी के बिना नहीं चला सकेगा। सरकार ने इसके लिए एक नया कानून लागू किया है। इसके अंतर्गत जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्षता में जिला कलेक्टर होगा। इसमें जिला पुलिस महानिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला लेखा अधिकारी और किसी सरकारी कॉलेज के प्राचार्य के साथ दो निजी कोचिंग सेंटरों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह समिति आवेदन प्राप्त करने के 45 दिनों के अंदर संस्थानों के दस्तावेज़ों की जांच करेगी और उन्हें तीन साल के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र देगी। इस कानून में समिति को अधिकार है, अगर कोई कोचिंग सेंटर किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, तो पहली बार उसे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा, और अगर तीसरी बार भी संस्थान के खिलाफ आरोप सिद्ध होता है, तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

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कैथल शहर के अंबाला रोड, धंड रोड और करनाल रोड जैसे बाजार और निवासीय क्षेत्रों में वर्तमान में 50 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं। इनके बाहर उनके ऑपरेटरों ने सरकारी नौकरियों और अच्छे अंकों की भरपाई के लिए बड़े होर्डिंग लगाए हैं। वे युवाओं को भटकाने वाले दावों के साथ भी विज्ञापन करते हैं। उनके आकर्षक दावों के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों से हर दिन हजारों युवा कोचिंग लेने आते हैं। जबकि सरकारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी कोचिंग सेंटर ऑपरेटर इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकता।

जिले में केवल एक कोचिंग सेंटर के पास अब भी अग्नि NOC नहीं है। शहर के अंदरीक्षा निवासियों के बीच बहुत सी तंग गलियों में कई कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। जिनके सामने हमेशा अतिक्रमण होता है। ऐसे में, अगर वहां किसी कारण से आग लग जाती है, तो अग्नि प्रहरी वाहन भी पहुंच नहीं सकता। अग्निशमन विभाग ने उन्हें कई बार नोटिस दिए हैं, लेकिन उनके ऑपरेटर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वे किसी प्रशासनिक कार्रवाई से डरने में नहीं हैं।

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कोचिंग सेंटरों के लिए ये नियम हैं

इसे जिला प्राधिकरण से पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। कोचिंग सेंटर के छात्रों की तनाव के दौरान देखभाल करना भी ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए एक काउंसलर भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थान में अग्नि सुरक्षा और भवन सुरक्षा निर्माण मानकों का पालन करना भी आवश्यक है। इस नियम में यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार से सहमति लिए बिना उसकी फोटो, वीडियो, नाम या विवरण का विज्ञापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोचिंग संस्थान छात्र की रैंक और अंकों को उसके स्वार्थ के लिए बिना सहमति लिए नहीं दिखा सकता।

जिले में 100 से अधिक कोचिंग सेंटर और शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं। इनमें से केवल एक केंद्र के पास NOC है। सभी को इस पहले नोटिस जारी किए गए थे। अब उनकी सूची तैयार की जा रही है। जल्दी ही NOC के बिना चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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