Harpal Singh Cheema: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने
नाबालिगों को शराब परोसने वाले ठेके, होटल, क्लब, बार और पब के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा
इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, लुधियाना पूर्वी रेंज के आबकारी विभाग ने 30 और 31 अगस्त को दो दिवसीय विशेष
अभियान चलाया ,जिसमें कई महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया गया।
इस अभियान का उद्देश्य नाबालिगों को शराब परोसने जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाना था। यह देखा गया है
कि कई बार और पब नाबालिग ग्राहकों को शराब परोस कर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
इस प्रवर्तन अभियान के दौरान, 23 स्थानों का निरीक्षण किया गया,
जिसमें से 9 बार ऐसे पाए गए जो नाबालिगों को शराब परोसने की गलती कर रहे थे।
यह एक गंभीर कानून का उल्लंघन है,
और इन बारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कानून तोड़ने पर क्या हों सकती है कार्यवाही
पंजाब इंटॉक्सिकेंट्स लाइसेंस एंड सेल्स ऑर्डर 1956 के तहत किसी भी
लाइसेंसधारक के लिए 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचने की सख्त मनाही
प्रक्रिया की निगरानी अतिरिक्त मुख्य सचिव कम वित्त आयुक्त (कराधान) विकास प्रताप सिंह
और आबकारी और कराधान आयुक्त वरुण रूजम द्वारा की जा रही है।
कानून का उल्लंघन करने पर शराब बेचने के लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता
दोषी संस्थानों के खिलाफ मुकदमा
मंत्री ने बताया कि दोषी संस्थानों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है
चीमा ने बताया कि यह अभियान राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई निरंतर चल रहे प्रयासों का हिस्सा है,
और ऐसे प्रवर्तन अभियान राज्य के विभिन्न हिस्सों में नियमित रूप से चलाए जाएंगे। इस पूरी
इस अभियान के दौरान संबंधित संस्थानों के मालिकों और प्रबंधकों को यह भी याद दिलाया गया
कि युवाओं और समाज के प्रति उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारियां हैं।
उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र की पुष्टि करें
और आबकारी प्रबंधों और नियमों का सख्ती से पालन करें।
Harpal Singh Cheema ने कहा…
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभाग द्वारा बार मालिकों और प्रबंधकों को कानूनी द्वारा आवश्यक
चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और उनकी संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, उन्हें भविष्य में होने वाले उल्लंघनों से बचने के लिए अपने स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण देने की भी सलाह दी गई है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
आबकारी विभाग के प्रवर्तन दल को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार निगरानी रखें
और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रतिष्ठान में कानून का उल्लंघन न हो।