Gurmeet Ram Rahim को Haryana High Court ने 22 साल पुराने हत्या मामले में बड़ी राहत दी, इसके खिलाफ कोई सजा नहीं

Gurmeet Ram Rahim को Haryana High Court ने 22 साल पुराने हत्या मामले में बड़ी राहत दी, इसके खिलाफ कोई सजा नहीं

High court ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim Singh को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट ने Ram Rahim Singh को 22 साल पुराने हत्या के मामले में बरी कर दिया है। बता दें कि 2002 में डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2021 को Ram Rahim Singh को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने Ram Rahim Singh को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं, अब पंजाब और हरियाणा High court ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और डेरा प्रमुख समेत 5 दोषियों को बरी कर दिया है।

Gurmeet Ram Rahim को Haryana High Court ने 22 साल पुराने हत्या मामले में बड़ी राहत दी, इसके खिलाफ कोई सजा नहीं

मामला 22 साल पुराना

बता दें कि यह पूरा मामला 10 जुलाई 2002 का है। उस समय डेरा प्रबंधन समिति के सदस्य रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में काफी जांच चली। हालांकि, पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं होने पर रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने High court में सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की। यह याचिका 2003 में दायर की गई थी। याचिका दायर होने के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और फिर सीबीआई ने अक्टूबर 2021 में Ram Rahim Singh समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराया।

Ram Rahim Singh जेल से बाहर नहीं आ पाएगा

हालांकि, इस 22 साल पुराने हत्या के मामले में बरी होने के बाद भी Ram Rahim Singh जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि Ram Rahim Singh को कई अन्य मामलों में भी सजा मिली है। Ram Rahim Singh को दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, Ram Rahim Singh को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में भी उम्रकैद की सजा मिली है। ऐसे में इन दोनों मामलों की सजा काटने के कारण Ram Rahim Singh को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा।

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