भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान पूरे देश में 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक लॉकडाउन लगाया था तथा 1 जून, 2020 से गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध था। इसी अवधि के दौरान हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर बसों के आवागमन बंद होने के कारण दुकानों का कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। इसलिए ऐसे ठेकेदार/दुकानदारों के हित में सरकार ने किराया/समायोजन/वापसी योजना बनाई है। यह योजना हरियाणा सरकार ने जारी की है, लेकिन यह किराया/समायोजन/वापसी 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए होगी।
योजना के अनुसार, सभी ठेकेदार/दुकानदार, जो 20 मार्च, 2020 को संबंधित महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज के साथ एक वैध अनुबंध के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर अपना व्यवसाय कर रहे थे, वे 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए दुकान/व्यवसाय किराए पर शत-प्रतिशत छूट के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, 1 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई 2020 तक के किराए में 50 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे।
जिन ठेकेदारों/दुकानदारों ने कोविड-19 के दौरान 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तथा और 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के दौरान किराए का भुगतान नहीं किया है और विभाग ने ऐसे ठेकेदारों/दुकानदारों के खिलाफ किराया वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, इस तरह के किसी भी विभागीय अथवा न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान किराये का भुगतान न करने के कारण उन्हें हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंडों पर बूथों/दुकानों/स्टैंडों आदि की नीलामी में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा।