पंजाब में 4 मार्च को फिर होगा मतदान, चुनाव आयोग ने दिए आदेश!

Farmers Protest

चंडीगढ़, 3 मार्च: पंजाब के नगर कौंसिल तरनतारन में आम चुनाव 2025 के तहत मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने के बाद पुनर्मतदान (Re-Polling) का आदेश जारी किया गया है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने वार्ड नंबर 3 के तीन बूथों (5, 6 और 7) पर 4 मार्च को फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है।

क्यों दोबारा हो रहा है मतदान?
•2 मार्च 2025 को हुए मतदान में बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह गलत छप गया था।
•सुबह 9 बजे तक कई मतदाता पहले ही वोट डाल चुके थे, जिसके बाद गलती का पता चला।
•इस गलती के कारण पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 58 और पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 73 के तहत इन बूथों पर चुनाव रद्द कर दिया गया।
•अब 4 मार्च (मंगलवार) को दोबारा मतदान कराया जाएगा।
प्रशासन ने की पुष्टि
तरनतारन के जिला मैजिस्ट्रेट राहुल ने बताया कि चुनाव आयोग के आदेशों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से दोबारा कराई जाएगी।
👉 रिटर्निंग अधिकारी: जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तरनतारन
👉 वार्ड: नंबर 3 (बूथ नंबर 5, 6 और 7)
👉 स्थान: पूर्व निर्धारित मतदान केंद्र
👉 समय: पहले की तरह ही
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
•पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
•मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी।
•मतदाताओं से अपील की गई है कि वे शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया में भाग लें।
राजनीतिक हलचल तेज
इस चुनावी गलती के बाद राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कड़ा ऐतराज जताया था, जिसके बाद आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दोबारा चुनाव का आदेश दिया। विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है।
क्या पुनर्मतदान के फैसले से चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा? 4 मार्च को मतदाता क्या रुख अपनाएंगे? अपनी राय बताएं!