Dr. Yash Garg: चुनाव सामग्री पर प्रिंट लाइन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी…

Dr. Yash Garg: उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यश गर्ग (Dr. Yash Garg) ने सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को निर्देश दिया है कि चुनाव संबंधित पंपलेट, पोस्टर और अन्य सामग्री पर अपना नाम और पता अनिवार्य रूप से अंकित करें। विधानसभा आम चुनाव 2024 का मतदान 1 अक्टूबर को होगा।

डॉ. गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुद्रित सामग्री की एक प्रति और प्रकाशकों की घोषणा नोडल अधिकारी और व्यय निगरानी समिति को भेजनी होगी। इसके अलावा, सामग्री की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भी भेजी जानी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये निर्देश लागू नहीं किए गए, तो संबंधित मुद्रण प्रेस का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के उल्लंघन पर छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यश गर्ग ने सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को निर्देश दिया है कि चुनाव संबंधित पंपलेट, पोस्टर और अन्य सामग्री पर अपना नाम और पता अनिवार्य रूप से अंकित करें। विधानसभा आम चुनाव 2024 का मतदान 1 अक्टूबर को होगा।

डॉ. गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुद्रित सामग्री की एक प्रति और प्रकाशकों की घोषणा नोडल अधिकारी और व्यय निगरानी समिति को भेजनी होगी। इसके अलावा, सामग्री की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भी भेजी जानी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये निर्देश लागू नहीं किए गए, तो संबंधित मुद्रण प्रेस का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के उल्लंघन पर छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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