जेल में ही रहेंगे पंजाब पुलिस के DIG भुल्लर..हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

रिश्वत खोरी मामले में पकड़े गए पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को अभी और भी जेल की हवा खानी पडेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भुल्लर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को अब जेल में ही रहना होगा। पूर्व DIG हचरण सिंह भुल्लर को 16 अक्टूबर 2025 को CBI ने मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया था। हरचरण सिंह भुल्लर ने एक स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख रुपये महीने की रिश्वत मांगी थी। कारोबारी ने इसकी शिकायत सीबीआई से की जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया था और सीबीआई ने अवैध संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी, इसके साथ ही छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों से करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति के संकेत भी मिले थे

पूर्व डीआईजी भुल्लर को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वत लेते पकड़ा था  जिसके बाद पंजाब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था ।हालांकि भुल्लर ने रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट दोनों ने उसकी एप्लीकेशन पहले ही खारिज कर दी थी। हरचरण सिंह भुल्लर अभी चंडीगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं

वही हरचरण सिंह भुल्लर के वकील ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सेवा पानी शब्द को रिश्वतखोरी से जोड़े जाने का पुरजोर विरोध किया. वकील ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की अपील की. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी ।