Deputy Commissioner Dr. Yash Garg: उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग (Deputy Commissioner Dr. Yash Garg:) ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में हो।
नाम सूची में होने पर ही मतदान संभव है। यदि मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेज़ों की सूची जारी की है जिनसे वोट डाला जा सकता है।
इन दस्तावेज़ों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय का स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
नाम की पुष्टि के लिए सीईओ हरियाणा की वेबसाइट https://ceoharyana.gov.in पर जाएं या वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग (Deputy Commissioner Dr. Yash Garg:) ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में हो।
नाम सूची में होने पर ही मतदान संभव है। यदि मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेज़ों की सूची जारी की है जिनसे वोट डाला जा सकता है।
इन दस्तावेज़ों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय का स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
नाम की पुष्टि के लिए सीईओ हरियाणा की वेबसाइट https://ceoharyana.gov.in पर जाएं या वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।