उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए खुशखबरी दी है.
‘कन्या विवाह सहायता योजना’ में आर्थिक मदद की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है.
अब बेटियों की शादी के लिए सामान्य विवाह पर 65,000, अन्तर्जातीय विवाह पर 75,000 और सामूहिक विवाह पर 85,000 प्रति जोड़े की सहायता दी जाएगी.
इसके अलावा हर विवाह के आयोजन के लिए अलग से 15,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
ऐसे कराएं पंजीकरण
योजना के तहत लाभ लेने के लिए श्रमिक को बोर्ड में कम से कम एक साल से पंजीकृत होना चाहिए
और उसकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए. आवेदन ऑनलाइन पोर्टल upbocw.in पर किया जा सकता है,
जिसमें आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड और विवाह का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.
पंजीकरण शुल्क 20 रुपए के अलावा 20 रुपए के वार्षिक अंशदान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
1.88 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिक होंगे लाभान्वित
बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने बताया कि “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड”
का उद्देश्य हर पंजीकृत श्रमिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कन्या विवाह सहायता राशि में वृद्धि से श्रमिक परिवारों को सीधा और ठोस लाभ मिलेगा। वर्तमान में 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हैं।
CM योगी का मानना है श्रमिक परिवार समाज की रीढ़ होते है उनके बेटियों के विवाह में सहयोग करना सरकार का कर्तव्य है।
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