हरियाणा के कैबिनेट मंत्री Anil Vij ने आज कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान शहर की ग्योंग ड्रेन में गंदा पानी डालने वाले पांच सरकारी विभागों के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
जिन विभागों पर यह आरोप लगे हैं, उनमें कैथल नगर परिषद, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग,
नागरिक अस्पताल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) शामिल हैं।
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मंत्री Anil Vij – 20 लाख जुर्माना न भरने पर गुस्साए
यह कार्रवाई तब की गई जब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नवंबर के पहले सप्ताह में इन पांच सरकारी विभागों पर गोंग ड्रेन में गंदा पानी डालने के आरोप में 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
बोर्ड ने प्रत्येक विभाग पर जुर्माना उनकी तरफ से ग्योंग ड्रेन में डालने गए गंदे पानी की मात्रा के हिसाब से निर्धारित किया था।
बोर्ड ने इन विभागों को 15 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करने को कहा था।
यदि जुर्माना नहीं भरा जाता, तो संबंधित विभागों के अधिकारियों पर केस दर्ज करने की चेतावनी दी गई थी।
बोर्ड द्वारा ग्योंग ड्रेन से एकत्र किए गए पानी के नौ सैंपल पंचकूला स्थित लैब में भेजे गए थे,
जिनकी रिपोर्ट में सभी सैंपल फेल पाए गए। इसके बाद बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि अब संबंधित विभागों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभागों पर लगाए गए जुर्माने की राशि इस प्रकार है:
- जन स्वास्थ्य विभाग: ₹9,36,632
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA): ₹3,15,480
- नगर परिषद: ₹2,12,648
- स्वास्थ्य विभाग: ₹2,45,360
- पंचायती राज विभाग: ₹2,88,880
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इन विभागों के अधिकारियों द्वारा गंदा पानी डालने से न केवल प्रदूषण बढ़ा है,
बल्कि नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ी है।
इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी
ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और शहर का वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहे।