चंडीगढ़, 28 फरवरी: हरियाणा सरकार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा रही है। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इस योजना को लागू कर रहा है, जिससे जरूरतमंद परिवार आत्मनिर्भर बन सकें।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
✔ वार्षिक पारिवारिक आय – ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
✔ स्वरोजगार के लिए अधिकतम ऋण – 1.50 लाख रुपये तक।
✔ इन कार्यों के लिए मिलेगा ऋण – पशुपालन, किराना दुकान, मनिहारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य छोटे व्यवसाय।
योजना के तहत क्या मिलेगा?
💰 कुल लागत का 50% अनुदान (अधिकतम 10,000 रुपये तक)।
💸 10% मार्जिन मनी और मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध।
🏦 शेष ऋण राशि बैंक द्वारा दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक पात्र व्यक्ति हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
सरकार का यह कदम गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।