पंजाब: 12 मई तक हरे आम, नीम, पीपल और बरगद पेड़ों की कटाई पर रोक! जानिए कारण!

चंडीगढ़, 21 मार्च: पंजाब में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट – 2023 की धारा 163 के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 12 मई तक प्रभावी रहेंगे और इन पेड़ों की कटाई केवल विशेष परिस्थितियों में वन विभाग की स्वीकृति से ही की जा सकेगी।

जारी आदेशों के तहत यदि इन पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग को पहले स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, और यह प्रक्रिया पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट-1900 की धारा 4 और 5 के तहत बंद क्षेत्रों में परमिट जारी करने की प्रक्रिया के समान होगी। इसके अलावा, यदि डीलिस्टेड क्षेत्रों से बाहर किसी स्थान पर पेड़ काटने की आवश्यकता महसूस होती है, तो इसके लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी।

इस आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा है, क्योंकि ये पेड़ बड़े पैमाने पर पक्षियों और अन्य जीवों के बसेरा स्थल होते हैं। इन पेड़ों की कटाई से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि पक्षियों की कई प्रजातियां भी प्रभावित हो रही हैं, जो धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं।

इस आदेश के प्रभाव से उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब में पर्यावरण को बचाने के लिए एक ठोस कदम उठाया जाएगा और यह पहल अन्य स्थानों के लिए भी आदर्श साबित होगी।