डॉ. यश गर्ग, उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी, ने Assembly General Elections 2024 के लिए चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इस बार चुनाव प्रचार को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं
ताकि जनसाधारण को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हो सके।
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग करने से पहले
डॉ. गर्ग ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग करने से पहले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिना इस अनुमति के किसी भी प्रकार के प्रचार वाहन का प्रयोग कानूनन अवैध माना जाएगा।
और यह बात तय है कि अब किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को बिना अनुमति के प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव प्रचार पूरी तरह से नियंत्रित और व्यवस्थित रहेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सभी वाहनों का विवरण चुनाव आयोग को पहले से प्रदान करना अनिवार्य होगा।
प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों का पूरा ब्योरा व्यय पर्यवेक्षक को देना होगा
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव खर्च में सही तरीके से जोड़ा जाए।
अगर किसी उम्मीदवार को अतिरिक्त वाहन की जरूरत है, तो उसे पहले से ही सूचना देनी होगी।
यही नहीं, प्रचार के दौरान वाहनों का उपयोग उन क्षेत्रों और तहसीलों में विस्तृत किया जाएगा, जहां ये वाहन चलाए जाएंगे।
Assembly General Elections 2024: वाहनों के उपयोग के नियम बेहद सख्त
चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों के उपयोग के नियम बेहद सख्त हैं।
सुरक्षा वाहन को छोड़कर, एक बार में 10 से ज्यादा वाहनों का काफिला चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
और जो भी बड़े काफिले चलेंगे, उन्हें छोटे-छोटे काफिलों में बांटा जाएगा। इन काफिलों के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी रखनी होगी।
यह नियम सुनिश्चित करेगा कि ट्रैफिक में किसी भी तरह की भीड़-भाड़ और अराजकता न फैले।
डॉ. गर्ग ने यह भी स्पष्ट किया कि साइकिल-रिक्शा का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है।
साइकिल-रिक्शा को चुनाव प्रचार के लिए मान्यता प्राप्त
जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 160 के अनुसार, साइकिल-रिक्शा को चुनाव प्रचार के लिए मान्यता प्राप्त है।
लेकिन, इसका उपयोग करने पर उम्मीदवार को इसके खर्च का विवरण अपने चुनाव व्यय खाते में देना होगा।
यदि रिक्शा के पास कोई नगरपालिका पंजीकरण या परमिट नहीं है,
तो रिक्शा चालक को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत परमिट प्रदान किया जाएगा, जिसे उसे अपने साथ रखना होगा।
Assembly General Elections 2024: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध
चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग पर भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रचार के दौरान रात के समय में किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।
रिटर्निंग अधिकारी इस पूरे प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस सख्त नियमावली के साथ, चुनाव प्रचार को लेकर एक नई पारदर्शिता और अनुशासन देखने को मिलेगा।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव प्रक्रिया सुव्यवस्थित, निष्पक्ष और सभी के लिए परेशानी रहित हो।