Badona : जिला नगर योजनाकार के नेतृत्व में सहायक नगर योजनाकार की टीम ने रायुपर-रानी और अर्बन एरिया पंचकूला में एक अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ तोड़-फोड़ की कार्रवाई की।
इस कार्रवाई के तहत गांव बड़ोना में अनधिकृत कॉलोनी के रोड नेटवर्क को जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त किया गया।
यह कार्रवाई ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अजमेर सिंह और भारी पुलिस बल की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।
Badona : कॉलोनी के विकासकर्ताओं ने नोटिसों की अनदेखी
इस कार्रवाई के पीछे की कहानी यह है कि नगर योजना विभाग ने पहले ही अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी किए थे,
लेकिन कॉलोनी के विकासकर्ताओं ने इन नोटिसों की अनदेखी की।
सहायक नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई भी निर्माण या कॉलोनी विकसित करनी है,
तो पहले निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लेना अनिवार्य है।
अगर अनुमति के बिना कोई अवैध निर्माण किया गया, तो विभाग कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।
इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि विभाग अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 और नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।
इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग अवैध निर्माण के खिलाफ बेहद गंभीर है
और किसी भी तरह की अनियोजित कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सी.एल.यू./लाइसेंस की अनुमति
सहायक नगर योजनाकार ने आम जनता से अपील की कि वे बिना सी.एल.यू./लाइसेंस की अनुमति लिए किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में मकान या दुकान ना खरीदें।
उन्होंने कहा, “इससे न केवल उनकी मेहनत का पैसा बर्बाद होगा, बल्कि अनधिकृत और अवैध निर्माणों पर भी रोक लगेगी।”
आज की इस कार्रवाई ने एक संदेश दिया है कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय है
और भविष्य में ऐसे किसी भी प्रयास को नहीं बख्शा जाएगा।
स्थानीय निवासियों और भावी खरीदारों के लिए यह एक चेतावनी है कि वे किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण से दूर रहें।
क्या यह कार्रवाई अन्य अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी होगी? क्या पंचकूला में अनधिकृत कॉलोनियों की परंपरा खत्म होने वाली है?
यह सब देखने के लिए जनता को प्रशासन के अगले कदमों का इंतजार करना होगा।