Karan Johar: बॉलीवुड फिल्ममेकर Karan Johar ने फिल्म के रिलीज़ से जुड़ी एक याचिका दायर की है बॉम्बे हाईकोर्ट में। उन्होंने यह दावा किया है कि उनका नाम इस फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ में ग़लत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने इसकी प्रतिबंधन की मांग की है। यह फिल्म 14 जून को रिलीज़ होने वाली है, इसी बारे में करण अब अदालत में पहुंच गए हैं। करण ने अपनी याचिका में लिखा है कि इस फिल्म के नाम के माध्यम से उनके साथ मज़ाक़ उड़ाने की कोशिश की गई है।
इस पूरे मामले में, बॉलीवुड फिल्म निर्माता Karan Johar ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने दावा किया है कि उनका नाम फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ में ग़लत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। करण ने इस फिल्म के उत्पादक इंडिया प्राइड एडवाइजरी और संजय सिंह के साथ लेखक-निर्देशक बबलू सिंह के खिलाफ मामला दायर किया है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी मांग की है कि संजय और अन्यों के खिलाफ उनके नाम के इस्तेमाल को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश की मांग की है। यह मामला आज बॉम्बे हाईकोर्ट में लिस्ट है और सुनवाई होगी।
Karan Johar नाम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग
फिल्म निर्देशक Karan Johar ने फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ में अपने नाम के इस्तेमाल पर असंतुष्टि जताई है और उसने इस मामले में अदालत से साइकिल ली है। इस मामले में, करण ने दावा किया है कि उनका इस फिल्म और इसके उत्पादकों से कोई संबंध नहीं है। फिल्म के निर्देशक ने उनके नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल किया है बिना उनकी सहमति के। करण का कहना है कि उनका नाम सीधे तरीके से फिल्म के शीर्षक में ग़लत रूप से इस्तेमाल हो रहा है, जो व्यक्तिगतता, सार्वजनिकता और गोपनीयता के अधिकारों के खिलाफ है।
अच्छे इमेज और प्रतिष्ठा को हो रहा है नुकसान
करण ने अपनी याचिका में भी दावा किया कि फिल्म में उनके नाम का इस्तेमाल करके उत्पादक उनके ‘ब्रांड मूल्य’, अच्छे इमेज और प्रतिष्ठा का ग़लत फायदा ले रहे हैं, जो पूरी तरह से ग़लत है। करण ने कहा कि इस फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं, जो उनकी छवि को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने इन ट्रेलर्स और पोस्टर्स के हटाए जाने की मांग भी की है। उन्होंने मांग की है कि इस फिल्म पर जो 14 जून, 2024 को रिलीज़ होने जा रही है, उसपर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। अब इस मामले पर आज ही सुनवाई होने वाली है।