भीम टंक हत्याकांड दोषी ने PM Modi की हत्या की धमकी दी,

Punjab News: राज्य के चर्चित भीम टैंक हत्याकांड का मुख्य अपराधी Harpreet Singh उर्फ हैरी सुरक्षा एजेंसियों को धोखा देकर फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया है. अब अपराधी ने विदेश से एक वीडियो जारी कर किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री Narendra Modi को जान से मारने की धमकी दी है.

दोशी ने प्रधानमंत्री को Punjab में रैली करने की चुनौती दी है. दोषी ने वीडियो संदेश में कहा है कि उसके साथियों के पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात जवानों से निपटने के लिए पर्याप्त एके 56 राइफलें हैं. दोषी हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आया था.

मामला सामने आने के बाद Punjab पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हैरी फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया है. जो वीडियो जारी किया गया है उसमें कोई तारीख नहीं है.

भीम टैंक हत्याकांड क्या है?

दिसंबर 2015 में शराब कारोबारी और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंडल प्रभारी शिव लाल डोडा के फार्म हाउस में भीम टांक की हाथ-पैर काटकर हत्या कर दी गई थी. डोडा समेत 24 लोगों में हैरी मुख्य आरोपी था. फाजिल्का की एक अदालत ने अगस्त 2019 में हैरी और अन्य को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि हैरी को हाल ही में पैरोल दी गई थी। भीम की हत्या के विरोध में अबोहर शहर में कई प्रदर्शन हुए. उस समय दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली-BJP सरकार थी। राजनीतिक दलों, ख़ासकर कांग्रेस के कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया था.

किसे क्या सजा मिलती है

1. हरप्रीत सिंह हैरी: आजीवन कारावास

2. वजीर सिंह: आजीवन कारावास

3.राधे श्याम: आजीवन कारावास

4. गुलाब उर्फ गुलबिया: आजीवन कारावास

5. रविंदर परी: आजीवन कारावास

6. सिमरन पुत्र जसविंदर: आजीवन कारावास

7. विक्की पंडित: आजीवन कारावास

8. अजयपाल: आजीवन कारावास

9. अश्वनी: आजीवन कारावास

10. विवेक विक्की: चार साल की सजा

11. अमरजीत: आजीवन कारावास

12. मनप्रीत: आजीवन कारावास

13. सुखजीत: आजीवन कारावास

14. मनदीप सिंह: आजीवन कारावास

15. गुरप्रीत सिंह: आजीवन कारावास

16. राजिंदर कुमार: आजीवन कारावास

17. संदीप सिंह: आजीवन कारावास

18. राजिंदर सिंह: आजीवन कारावास

19. सुनील कुमार: आजीवन कारावास

20. पलविंदर: आजीवन कारावास

21. सनी: आजीवन कारावास

22. धनराज: आजीवन कारावास

23. राज प्रीत: आजीवन कारावास

24. अमित डोडा: आजीवन कारावास

25. शिव लाल डोडा: आजीवन कारावास

कब क्या हुआ

-11 दिसंबर 2015 को दोपहर 12 बजे अबोहर के गांव रामसरा में शिवलाल डोडा के फार्म हाउस में हत्या।

-12 दिसंबर 2015 को पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन शिवलाल डोडा और अमित डोडा का नाम नहीं लिया।

जनता के विरोध के कारण डोडा चाचा भतीजा का नाम शामिल किया गया।

-घटना के ठीक नौ दिन बाद अमित डोडा ने सरेंडर कर दिया।

-21 जनवरी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शिवलाल डोडा ने अगले दिन 22 जनवरी 2016 को सरेंडर कर दिया।

-इस मामले की सुनवाई 27 मई 2016 को जिला अदालत में शुरू हुई

-मामले में कुल 84 गवाहों से पूछताछ की गई।

डोडा की जमानत याचिका आठ बार खारिज हो चुकी है.

-8 अगस्त को जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

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