पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सोमवार को 2015 के श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लिया है। डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत Ram Rahim समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है।
गौरतलब है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के आदेश पर रोक लगाते हुए
फिर से मुकदमा शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया।
Ram Rahim : डेरा प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई पर रोक
यह वही आदेश था, जिसने बेअदबी से संबंधित तीन आपराधिक मामलों में डेरा प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
न्यायमूर्ति भूषण आर. गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार की अपील पर यह अहम निर्णय सुनाया।
सरकार ने उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की थी,
जिसमें पहले से सुलझाए गए कानूनी मुद्दों पर फिर से विचार करने का सवाल उठाया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, फरीदकोट के बाजाखाना थाने में दर्ज तीन मामलों में अभियोजन की मंजूरी अब मिल चुकी है,
जिसे मुख्यमंत्री ने फाइनल मुहर लगा दी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सोमवार को 2015 के श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लिया है।
डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत Ram Rahim समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है।
गौरतलब है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले शुक्रवार को पंजाब
और हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च 2024 के आदेश पर रोक लगाते हुए
फिर से मुकदमा शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया।
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यह वही आदेश था, जिसने बेअदबी से संबंधित तीन आपराधिक मामलों में डेरा प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
न्यायमूर्ति भूषण आर. गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार की अपील पर यह अहम निर्णय सुनाया।
सरकार ने उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की थी,
जिसमें पहले से सुलझाए गए कानूनी मुद्दों पर फिर से विचार करने का सवाल उठाया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, फरीदकोट के बाजाखाना थाने में दर्ज तीन मामलों में अभियोजन की मंजूरी अब मिल चुकी है,
जिसे मुख्यमंत्री ने फाइनल मुहर लगा दी है।