हरियाणा चुनाव 2024: प्रचार पर 48 घंटे का प्रतिबंध, मतदान की तैयारी जोरों पर!

haryana election 2024

haryana election 2024: हरियाणा में 15वीं विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

इस समय के बाद किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा जनसभाएं या बैठकें आयोजित नहीं की जा सकेंगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया

कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार को रोक दिया जाता है।

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haryana election 2024: 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान

5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा।

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, इस 48 घंटे की अवधि के दौरान उम्मीदवार जनसभाएं नहीं कर सकते

और न ही किसी तरह की चुनावी सामग्री को प्रदर्शित कर सकते हैं।

इसके अलावा, इस दौरान म्यूजिक कॉन्सर्ट, थियेटर प्रोग्राम या

अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से चुनावी प्रचार करना भी मना होगा।

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी इस अवधि में प्रतिबंध रहेगा।

अग्रवाल ने बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार नहीं कर सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों ही।

48 घंटे पहले किसी भी चुनावी सामग्री प्रदर्शित करना मना

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी मंत्री, सांसद और विधानसभा के सदस्य, जिनके पास सुरक्षा है,

उन्हें मतदान समाप्त होने से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना होगा।

इसके अलावा, पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं,

उन्हें भी वहां नहीं रहना चाहिए।

श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 (1) (बी) के तहत

मतदान के समापन से 48 घंटे पहले किसी भी चुनावी सामग्री को टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित करना मना है।

इस समय के दौरान प्रिंट मीडिया में चुनाव संबंधी सामग्री केवल एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणित विज्ञापनों के रूप में छापी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए के तहत मतदान शुरू होने से लेकर

मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल के आयोजन और उनके परिणामों के प्रसार पर भी रोक रहेगी।

उल्लंघन करने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

चुनाव आयोग ने सभी मीडिया घरानों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का पालन करें,

ताकि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखा जा सके। हरियाणा के मतदाताओं से अपील की गई है

कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें।