Haryana: Gutka और Pan Masala पर एक साल का बैन

Haryana Gutka, Pan Masala 

Haryana: उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने जिला पंचकूला में Gutka और Pan Masala पर एक साल के लिए लगाए गए प्रतिबंध को लागू करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब गुटका और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन का पाया जाना एक कानूनी अपराध माना जाएगा।

Gutka और Pan Masala में तंबाकू और निकोटीन का निर्माण

अगर कोई व्यक्ति गुटका या पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन का निर्माण, भंडारण या बिक्री करता पाया गया,

तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. यश गर्ग ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत बनाए गए खाद्य एवं मानक नियम-2011 के अनुसार,

खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटीन के उपयोग पर पहले ही एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।

अब, आयुक्त खाद्य सुरक्षा हरियाणा ने इस प्रतिबंध को एक और साल के लिए बढ़ाने की अनुमति दी है।

 खाद्य सुरक्षा विभाग  Haryana को निर्देशित

उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा को निर्देशित किया है कि वे जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट संस्थानों,

शिक्षण संस्थानों, दुकानदारों और कारोबारियों के सहयोग से इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करें।

उनका कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना

और तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को कम करना है।

Gutka और Pan Masala  के व्यापार पर नजर

इस नए आदेश के तहत, सभी संबंधित संस्थानों को गुटका और पान मसाला के व्यापार पर नजर रखनी होगी।

उपायुक्त ने सभी को चेताया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि विभाग इस मामले में सख्ती से काम करेगा और नियमों का पालन न करने वालों को सजा दी जाएगी।

Haryana: युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखना

इस पहल का उद्देश्य खासतौर पर युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखना है।

डॉ. यश गर्ग ने बताया कि गुटका और पान मसाला का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है

और इससे कैंसर जैसे गंभीर रोग भी हो सकते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस अभियान में सहयोग करें और तंबाकू के सेवन से दूर रहें।

उपायुक्त ने अंत में कहा कि यह कदम केवल कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए नहीं,

बल्कि एक स्वस्थ समाज की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिला पंचकूला में इस प्रतिबंध का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है

ताकि स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके और तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

इस तरह, जिला पंचकूला में गुटका और पान मसाला पर लगाए गए प्रतिबंध से स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश स्पष्ट हो गया है।