खबर सामने आ रही है की पंजाब के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (Governor Kataria ) ने ‘पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024’ को मंजूरी दे दी है,
जिससे अब पंचायत चुनावों में पुराने आरक्षण की व्यवस्था फिर से लागू हो गई है।
खास बात ये है कि अब कोई भी उम्मीदवार पार्टी के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
राज्यपाल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देना, राजभवन और राज्य सरकार के बीच बेहतर संबंधों का संकेत भी माना जा रहा है।
Punjab Police की ड्रग बस्ट: 6000 से ज्यादा नशा तस्कर पकड़ में
Governor Kataria की स्वीकृति मिल चुकी है
आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया था,
जिसे अब राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही, ‘पंजाब पंचायती नियम, 1994’ में भी संशोधन किया गया है।
इस संशोधन के बाद पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है
और पंजाब सरकार अक्टूबर के मध्य में चुनाव कराने की योजना बना रही है।
अब ‘पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994’ की धारा 12 (4) में हुए संशोधन के तहत,
सरपंचों के आरक्षण के लिए ब्लॉक को इकाई माना जाएगा,
जबकि पहले जिले को इकाई माना जाता था।
इसके साथ ही, नया आरक्षण रोस्टर भी तैयार किया जाएगा।
संशोधन के बाद सरकार को सरपंचों के आरक्षण को अपनी नीति के अनुसार तय करने का अधिकार भी मिल गया है।