पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री Bram Shankar Jimpa ने हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त को समाप्त करने के फैसले को एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम के रूप में मान्यता दी है।
उन्होंने इस निर्णय को छोटे प्लॉट मालिकों के लिए विशेष राहत देने वाला बताते हुए कहा
कि इससे पंजाब के लाखों लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया है।
यह फैसला न केवल आम जनता के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी होंगे।
Bram Shankar Jimpa: NOC की शर्त को समाप्त करने का निर्णय
जिम्पा के अनुसार, एन.ओ.सी. की शर्त को समाप्त करने का निर्णय पंजाब सरकार के द्वारा जनता की भलाई में उठाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
इससे छोटे प्लॉट मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में कोई बाधा नहीं होगी और अनधिकृत कॉलोनियों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
इस निर्णय से न केवल लोगों को सीधा लाभ होगा, बल्कि इससे सरकारी खजाने में भी वृद्धि देखने को मिलेगी,
जो राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी
इस नए संशोधन के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई, 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री अनुबंध, या अन्य सरकार द्वारा अधिसूचित दस्तावेज़ के माध्यम से अनुबंध किया है,
तो उसे अब एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी।
इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब संबंधित रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार, या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के पास की जा सकती है।
यह छूट उस तिथि तक लागू रहेगी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
यह कदम छोटे प्लॉट मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है और उनके लिए प्रॉपर्टी की कानूनी प्रक्रिया को आसान बना देगा।
राजस्व मंत्री ने पंजाब के निवासियों से यह की अपील
राजस्व मंत्री ने पंजाब के निवासियों से यह अपील की है कि वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए रिश्वत देने से बचें।
यदि कोई रिश्वत मांगता है तो इसकी तुरंत रिपोर्ट की जाए।
जिम्पा ने जोर देकर कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह घोषणा सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,
जो जनता को सरकारी सेवाओं के प्रति विश्वास दिलाएगी।
शिकायत के लिए 8184900002 नंबर जारी किया गया
राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए 8184900002 नंबर जारी किया गया है।
एनआरआईज़ अपनी शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित 9464100168 नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं,
जो केवल लिखित शिकायतों के लिए उपलब्ध है।
यह कदम लोगों को किसी भी समस्या का समाधान सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।
Bram Shankar Jimpa ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और सभी विधायकों को दिया धन्यवाद
इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए जिम्पा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और सभी विधायकों को धन्यवाद दिया और
इसे पंजाब में आम लोगों की भलाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस बदलाव से न केवल प्लॉट मालिकों को राहत मिलेगी,
बल्कि इससे पूरे राज्य में विकास और सुधार के नए युग की शुरुआत होगी,
जो पंजाब के भविष्य के लिए आशा की एक नई किरण साबित होगी।