Voter ID Card: उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यश गर्ग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो हर 18 वर्षीय युवा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यदि आपने अभी हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है,
तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है! आप आज, 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं
और अपने नाम को फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।
Voter ID Card: 27 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन
डॉ. यश गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार,
मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद,
27 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। यह अंतिम प्रकाशन इस बात का संकेत है
कि अब समय आ गया है कि हर योग्य नागरिक अपनी मताधिकार की प्रक्रिया में शामिल हो जाए।
उन्होंने बताया किया कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार,
नए पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए आवेदन आज 2 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।
यह तिथि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले की है।
इस समय सीमा का पालन करके आप अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं
और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण हिस्से में योगदान दे सकते हैं।
डॉ. यश गर्ग ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन ने विभिन्न स्तरों पर काम करके यह सुनिश्चित किया है
कि हर पात्र व्यक्ति, विशेषकर युवा, अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवा सकें। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार,
लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपना वोट डाले और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले।
Voter ID Card: हरियाणा विधानसभा के लिए आम चुनाव
हरियाणा विधानसभा के लिए आम चुनाव की अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी।
इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 12 सितंबर 2024 तक चलेगी।
इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंगअधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं।
नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को की जाएगी, और उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं।
हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा,
और मतगणना के बाद 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी।
इस समय सीमा के भीतर सभी चुनावी गतिविधियों को पूरा किया जाएगा,
जिससे जनता को उचित समय पर चुनावी प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त, डॉ. यश गर्ग ने एक महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी है
जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए लागू होगा।अब उम्मीदवारों को चुनावी नामांकन पत्र के साथ एक ही शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा,
जिसे नोटरी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सामने शपथ लेनी होगी।
फॉर्म-26 में संशोधित शपथ पत्र शामिल
पहले दो शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी,
लेकिन अब एक ही फॉर्म-26 में संशोधित शपथ पत्र शामिल किया गया है।
इस शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली छोड़ना अनुमेय नहीं है। यदि कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है,
तो नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।
उम्मीदवारों को शपथ पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्तियां, देनदारियां, शिक्षा आदि की पूरी जानकारी देनी होती है।
यह शपथ पत्र स्टैंप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना होता है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक की संभावना नहीं होनी चाहिए।
इस महत्वपूर्ण सूचना को ध्यान में रखते हुए,
सभी पात्र व्यक्तियों को अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आज ही आवेदन करना चाहिए।
यह आपके लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है और इससे आप अपने देश के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं