पंजाब के कंडोला ड्रग्स रैकेट से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जालंधर की अदालत ने आज आरोपी रणजीत सिंह उर्फ राजा कंडोला और उसकी पत्नी को दोषी करार दिया है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अदालत ने रणजीत सिंह उर्फ राजा कंडोला को 9 साल की सजा सुनाई है जबकि उनकी पत्नी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही राजा कंडोला को 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई, जबकि राजा कंडोला की पत्नी राजवंत कौर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई है। 10 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में दोनों को दोषी करार दिया है.
बता दें कि जून 2012 में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग सरगना रणजीत सिंह राजा कंडोला को करोड़ों की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। ड्रग कारोबार में विदेशी संबंध सामने आने के बाद ईडी ने केस दर्ज कर मामले की जांच की थी. जांच के दौरान करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय ड्रग मनी लेनदेन के कई लिंक भी सामने आए।