हरियाणा सरकार ने आज घोषणा की कि ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ को अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व सहायता प्राप्त करने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने इस निर्णय की घोषणा की, जिसमें यह भी बताया गया कि योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारी की भूमिकाएं भी स्पष्ट की गई हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी (पोषण)/उप-निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
यह निर्णय हरियाणा के महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आसानी से योजना के लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।