हरियाणा 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू करने को तैयार: मुख्य सचिव

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि हरियाणा सरकार तैयार है कि 1 जुलाई, 2024 से तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्य सचिव ने बताया कि इन नए कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस, कानून अधिकारी और जेल अधिकारियों को पूर्णतः प्रशिक्षित किया है। इसके साथ ही, राज्य की सभी जेलों में तकनीकी बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कैदियों की पेशी को सुधारा गया है।

इस समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, जेल अधिकारी मोहम्मद अकील, और गृह, जेल और विधि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने यह भी जताया कि राज्य सरकार द्वारा नए कानूनों को सामान्य जनता को परिचित कराने के लिए सभी जिलों में जानकारी अभियान चलाया जाएगा और लोगों को उनके अधिकार और पदक्षेप के बारे में समझाया जाएगा।

इस तरह, हरियाणा सरकार ने नए कानूनों के कार्यान्वयन की तैयारियों में आगे बढ़कर उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास किया है।

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