हरियाणा सरकार ने अब स्थानीय कानूनों की सॉफ्ट कॉपी को उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। इस निर्णय के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों को दिया गया है कि वे अपने राज्य के सभी अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों का नवीनतम संस्करण, जिसमें सभी संशोधन शामिल हों, पीडीएफ प्रारूप में एक सिंगल फाइल के रूप में रजिस्ट्रार जनरल के पास सीधे उपलब्ध कराएं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें अपने विभागों के नोडल अधिकारी को निर्देश देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इस प्रक्रिया को सात दिनों के भीतर पूरा करना होगा। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्य को गंभीरता से लें और प्रदेश के कानूनी प्रक्रियाओं में कोई विलंब न होने दें। उन्हें इस कार्य में मानव संसाधन विभाग की सहायता भी लेनी होगी।
यह निर्णय हरियाणा सरकार के उद्देश्य को साबित करता है कि स्थानीय कानूनों की व्यवस्था में सुधार करने और जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। इसके अलावा, विभागाध्यक्षों को समय-समय पर अपडेट करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की समय-सीमा का पालन किया जा सके।