हरियाणा सरकार ने नियुक्तियों में बदलाव के लिए नए नियम लागू किए हैं, 30 सितंबर, 2024 तक अन्यायपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने का फैसला लिया गया है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी पद पर अंतरिम नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति संबंधी सभी दस्तावेजों का पूर्व सत्यापन आवश्यक नहीं होगा।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अंतरिम नियुक्ति के बाद आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन अब दो महीने के भीतर पूरा किया जाना होगा। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों के मुख्य, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों, तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।