हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत मत्स्य पालन विभाग की दो और सेवाओं की समय-सीमा को निर्धारित किया है। मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी। इस नए कदम के साथ मत्स्य पालन विभाग की सेवाओं की कुल संख्या 39 हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार, अब जिला मत्स्य पालन अधिकारियों को चार पहिया वाहन (लोडिंग) की खरीद पर सब्सिडी और मत्स्य पालन उत्पादन संगठन के लिए सब्सिडी का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को 40 दिनों के अंदर लाभ देना होगा। इसके लिए उप निदेशक, मत्स्य पालन को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निदेशक, मत्स्य पालन को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी का नामित किया गया है।